नई दिल्ली, 08 अगस्त । भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने विदेशों से आयात की जाने वाली कुछ दवाओं को टेस्ट और क्लीनिकल ट्रायल से छूट दे दी है।
इससे जहां यूरोपियन यूनियन सहित अन्य पश्चिमी देशों से खरीदी जाने वाली दवाओं को भारत में टेस्ट और क्लीनिकल ट्रायल यानी ब्रिज ट्रायल की जरूरत नहीं होगी। वहीं, विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के साथ दवा निर्माता कंपनियों को भी लाभ होगा। यह छूट नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 के नियम 101 के अनुसार और केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण, केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ दी गई है। डीसीजीआई के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ सहित छह प्रमुख देशों में निर्मित दवाएं भारत में टेस्ट और क्लीनिकल ट्रायल के बिना बेची जा सकेंगी।
डीसीजीआई से छूट प्राप्त दवाओं की श्रेणियों में दुर्लभ बीमारियों के लिए ऑर्फन ड्रग्स या औषधियां, जीन एवं सेलुलर थेरेपी उत्पाद, महामारी की स्थिति में उपयोग की जाने वाली नई दवाएं और विशेष रक्षा उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली नई दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा वे नई औषधियां जो वर्तमान मानक देखभाल की तुलना में महत्वपूर्ण चिकित्सीय प्रगति रखती हैं।