मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार का फैसला, ग्रुप सी की भर्तियों में अग्रिवीरों को सीईटी से छूट
चंडीगढ़, 05 अगस्त। हरियाणा सरकार ने अग्रिवीरों को आरक्षण प्रदान करने के साथ-साथ ग्रुप सी की भर्तियों के दौरान संयुक्त पात्रता परीक्षा से छूट देने का फैसला लिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वर्ष 2022-23 के दौरान 36 हजार 649 अग्रिवीरों की भर्ती प्रस्तावित थी, जिसमें हरियाणा से 2022-23 के दौरान 1830 तथा 2023-24 के दौरान 2215 अग्रिवीर भर्ती होने प्रस्तावित थे। केंद्र के नियमानुसार इनमें से 25 प्रतिशत को सेना के तीनों अंगों में नियमित किया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने पुलिस में सिपाही, खनन गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल गार्ड तथा एसपीओ की भर्तियों में दस प्रतिशत हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करने का फैसला किया है। इसके अलावा ग्रुप सी की भर्तियों में पांच प्रतिशत तथा ग्रुप बी की भर्तियों में एक प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। सीएम ने बताया कि ग्रुप सी के पदों के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा से अग्रिवीरों को छूट रहेगी। इसके अलावा जिस अग्रिवीर के पास कौशल विकास प्रमाण पत्र होगा तो उसे स्किल टेस्ट से भी छूट मिलेगी। इन भर्तियों में तीन वर्ष की आयु सीमा की छूट दी जाएगी। इसके अलावा अग्रिवीर के पहले बैच को पांच साल तक की आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
नायब सैनी ने बताया कि आज की बैठक में फैसला लिया गया है कि अग्रिवीरों को तीस हजार रुपये मासिक वेतन वाली नौकरी प्रदान करने वाले उद्योगों को 60 हजार रुपये सालाना सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अग्रिवीरों को प्राथमिकता के आधार पर हथियारों के लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से मिलने वाले रोजगार में भी उन्हें प्राथमिका दी जाएगी। यही नहीं नौकरी से आने के बाद स्वरोजगार करने वाले अग्रिवीर को पांच लाख रुपये तक का कर्ज बिना ब्याज के दिया जाएगा।