कोलकाता, 28 जून । कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक बांग्लादेशी निवासी से जुड़े मामले की जांच करने का निर्देश दिया है । उसका भारतीय वीजा एक्सपायर हो चुका है, इसके बावजूद वह कोलकाता में अपना कारोबार चला रहा है। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने ईडी को बांग्लादेशी निवासी उमाशंकर अग्रवाल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू करने का निर्देश दिया है।
अग्रवाल पर एक्सपायर वीजा के साथ भारत में रहने, अवैध रूप से कारोबार चलाने और भारत के बाहर मनी लांड्रिंग के आरोप हैं।
आरोपों के अनुसार, अग्रवाल के स्वामित्व वाली एक कंपनी ने पश्चिम बंगाल में कई रियल एस्टेट परियोजनाओं में बांग्लादेश से भारी मात्रा में धन का निवेश किया था। इस संबंध में पहले उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों के आधार पर कोलकाता पुलिस ने अग्रवाल के खिलाफ जांच शुरू की थी। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में निचली अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। अब, अदालत के आदेश के अनुसार, शहर की पुलिस को जांच और मामले का विवरण ईडी अधिकारियों को सौंपना होगा।