कोलकाता, 1 मार्च । कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 39 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नया पैनल प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को हाई कोर्ट के जस्टिस राजशेखर मंथा की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले में नौ हजार 533 नियुक्तियों के पैनल का खुलासा करने का आदेश दे चुका है। इसमें बीएड प्रशिक्षित लोग भी शामिल हैं।

इससे पहले हाई कोर्ट ने 12 अन्य नौकरी चाहने वालों को भी इसी तरह नौकरी देने का आदेश दिया था। 2022 में, प्रारंभिक भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले 12 नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने डीएलएड और बीएड दोनों प्रशिक्षण लिया है। उनके वकील फिरदौस शमीम ने कहा कि उन्होंने बीएड प्रशिक्षण का हवाला देते हुए प्रारंभिक भर्ती के लिए आवेदन किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ डीएलएड प्रशिक्षित लोग ही पढ़ा सकते हैं, नतीजतन, बीएड प्रशिक्षु वंचित रह गये हैं। इस मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया कि जब तक 39 हजार शिक्षकों का नया पैनल प्रकाशित नहीं होगा तब तक नियुक्ति नहीं होगी।