उदयपुर, 16 फरवरी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और वर्तमान पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह को उदयपुर की पारिवारिक मामलों की अदालत ने उन पर चल रहे मामले में मामला पूरा होने तक पत्नी को हर माह 4 लाख रुपये अंतरिम भरण-पोषण के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता भंवर सिंह देवड़ा के अनुसार उदयपुर की फैमिली कोर्ट-3 ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। उनकी पत्नी सुदर्शना राजसमंद के आमेट की निवासी हैं। सुदर्शना सिंह ने अक्टूबर 2022 में उदयपुर कोर्ट में घरेलू हिंसा एक्ट के तहत पति विक्रमादित्य के खिलाफ परिवाद पेश किया था।
विक्रमादित्य सिंह और सुदर्शना की मार्च 2019 में जयपुर में शादी हुई थी। सुदर्शना राजसमंद के चूण्डावत आमेट रियासत परिवार से आती है। शादी के बाद पति-पत्नी के बीच मतभेद बढ़ते गए और पत्नी सुदर्शना ने ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया। कोविड महामारी के समय से दोनों अलग रह रहे थे। इसके बाद उदयपुर कोर्ट में वाद दायर किया गया।